उत्तराखंडक्राइम

पुलकित, सौरभ, अंकित दोषी करार, उम्रकैद की सजा

देशभर में चर्चित रहा अंकिता भंडारी हत्याकां

कोटद्वार:  देशभर में चर्चित रहा अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में आज कोर्ट का फैसला आ गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को अंकिता की हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड और अंकिता के माता-पिता को 04 लाख रुपये देने का निर्णय भी दिया है।

30 मई शुक्रवार के दिन अंकिता भंडारी हत्याकांड में एडीजे कोर्ट का फैसला आने को लेकर कोटद्वार में भारी जनसमूह जुट गया था। वहीं उत्तराखंड के साथ ही पूरे देश की नजर भी अदालत के फैसले पर बनी हुई थी। कोटद्वार में उमड़ी भीड़ का आलम यह रहा कि अदालत का निर्णय आने से पहले भीड़ ने बैरिकेडिंग हटाकर कोर्ट की तरफ बढ़ने का प्रयास किया। हालांकि भारी फोर्स का इंतजाम के चलते लोग अदालत तक नहीं पहुंच सके।

मीडिया की खबरों के मुताबिक एडीजे कोर्ट ने 19 मई की अंतिम सुनवाई के बाद फैसले के लिए 30 मई की तारीख तय की थी। 30 जनवरी 2023 से शुरू हुई सुनवाई से पहले एसआईटी की जांच के बाद अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 500 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया था। वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आरोप तय होने के बाद 28 मार्च 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू हुई। करीब 02 साल 08 महीने चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से विवेचक समेत 47 गवाह अदालत में परीक्षित कराए गए। हालांकि एसआईटी ने इस मामले में 97 गवाह बनाए थे, जिनमें से 47 अहम गवाहों को ही अदालत में पेश कराया गया।

अदालत के आसपास रही धारा 163 लागू : अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एडीजे अदालत के फैसले के मद्देनजर कोर्ट एरिया के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई थी। जिला प्रशासन ने कोटद्वार में चार और पौड़ी में एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की थी। वहीं, कोटद्वार में भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।

कोर्ट के फैसले पर अंकिता के माता-पिता बोले

अंकिता भंडारी के हत्यारोपियों को अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद अंकिता के माता पिता भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारी बेटी को मौत दी उन्हें भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने हमारा घर बरबाद कर दिया। हम चाहते थे कि हमारे जिंदा रहते इन हत्यारों को मौत की सजा मिले। हम इसके लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button